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रायहमारा मत

टीवी समाचार को एआई और चीख-पुकार वाली बहसों पर बेहतर नियमों की ज़रूरत है। मंत्रालय की अस्पष्ट, बेनाम चेतावनी उन्हें लिखने का गलत तरीका है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी चैनलों को प्रोग्राम कोड के बेनाम उल्लंघनों पर चेताया है और एआई को 'सहायक' भूमिका तक रखने को कहा है। चिंताएं जायज़ हैं। लेकिन न्यूज़रूम के नियम सार्वजनिक, सटीक और ऐसी प्रक्रिया से लागू होने चाहिए जिसे चैनल और दर्शक देख सकें।

संपादकीय डेस्क सेप्रकाशित
नई दिल्ली में कोपरनिकस मार्ग पर दूरदर्शन भवन (फाइल फोटो) (फ़ाइल फ़ोटो)
नई दिल्ली में कोपरनिकस मार्ग पर दूरदर्शन भवन (फाइल फोटो) (फ़ाइल फ़ोटो)Photo: Ekabhishek / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

भारत में प्राइम टाइम की कोई भी बहस देखने वाला जानता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस समस्या की ओर इशारा कर रहा है। पैनल में बैठे लोग एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं, एंकर उन्हें और उकसाते हैं, और जो बातें किसी अखबार में छप नहीं सकतीं, वे लाखों लोगों तक सीधे पहुंच जाती हैं। अब चैनलों ने वर्चुअल प्रस्तोता और एआई से बने ग्राफिक्स भी जोड़ने शुरू कर दिए हैं, कई बार इस बात के बहुत कम संकेत के साथ कि इसमें मशीन का हाथ है।

बुधवार को मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट चैनलों से प्रोग्राम कोड का सख्ती से पालन करने को कहा। उसने बताया कि एक अंतर-विभागीय समिति ने ऐसे प्रसारण पाए जो कोड की “भावना” के अनुरूप नहीं थे, और कई चैनलों पर लगभग एक जैसी खबरें और दृश्य चलते देखे। उसने प्रसारकों से कहा कि एआई का इस्तेमाल “सहायक भूमिका तक सीमित” रखा जाए, बहस के पैनलिस्टों को सोच-समझकर चुना और समझाया जाए, और वक्ताओं के अपमानजनक होने पर आवाज़ बंद की जाए, चेतावनी दी जाए या फीड रोकी जाए। उसने कहा कि उल्लंघन पर नियामक कार्रवाई हो सकती है।

जायज़ बात

इसमें से बहुत कुछ समझदारी भरा है। जो चैनल किसी मेहमान को सांप्रदायिक ज़हर उगलने देता है, वह अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर रहा; वह दर्शकों के प्रति अपने कर्तव्य पर रेटिंग को तरजीह दे रहा है। एआई को लेकर चिंता भी असली है। स्क्रिप्ट पढ़ता कृत्रिम एंकर, या असली फुटेज बताकर दिखाई गई बनाई हुई तस्वीर, दर्शकों को ऐसे भ्रम में डाल सकती है जिसे पकड़ना मुश्किल है और सुधारना उससे भी मुश्किल। प्रसारित होने वाली हर चीज़ की ज़िम्मेदारी न्यूज़रूम में इंसानी संपादकों की ही रहनी चाहिए।

एडवाइज़री कहां चूकती है

दिक्कत मंत्रालय के तरीके में है।

एडवाइज़री में किसी चैनल या कार्यक्रम का नाम नहीं है। कोई प्रसारक नहीं जान सकता कि उसने क्या गलत किया, और जनता यह तय नहीं कर सकती कि समिति सही थी या नहीं। बिना ब्योरे की चेतावनियां नियमन कम और आम डर ज़्यादा पैदा करती हैं, और यह शक बनने देती हैं कि निशाना दर्शकों को नुकसान पहुंचाने वाला आचरण नहीं, बल्कि सरकार को नापसंद कवरेज है।

जहां भाषा कसी होनी चाहिए, वहां ढीली है। “सहायक भूमिका” ऐसा नियम नहीं है जिसका कोई न्यूज़रूम पालन कर सके; इससे साफ नहीं होता कि एआई से बना नक्शा, अनुवादित कैप्शन या मौसम पढ़ती कृत्रिम आवाज़ की इजाज़त है या नहीं। और बहसों पर दिशानिर्देश में चैनलों से “राष्ट्र-विरोधी” सामग्री छांटने को कहना एक लचीला राजनीतिक ठप्पा उसी मंत्रालय के हाथ में दे देता है जो उन्हें लाइसेंस देता है।

बेहतर रास्ता

पहला, मंत्रालय एडवाइज़री को पूरा सार्वजनिक करे, और जहां उल्लंघन पाए गए हैं वहां उनके नाम बताए और चैनलों को उस शिकायत निवारण व्यवस्था के ज़रिए सुनवाई का मौका दे जो केबल टेलीविज़न नियमों में पहले से मौजूद है।

दूसरा, एआई पर कसौटी ईमानदारी होनी चाहिए, कोई व्यापक सीमा नहीं। एआई से बने हर प्रस्तोता, आवाज़ या तस्वीर पर स्क्रीन पर साफ लेबल हो, और कोई भी कृत्रिम चीज़ कभी असली फुटेज बताकर न दिखाई जाए। विस्तृत संहिता प्रसारकों की अपनी स्व-नियामक संस्थाएं बनाएं, और मंत्रालय तभी दखल दे जब वे नाकाम हों।

तीसरा, अपशब्दों और उकसावे पर वही मानक लागू हों जो पहले से कानून और प्रोग्राम कोड में हैं, और हर चैनल पर बराबरी से, चाहे उसकी राजनीति कुछ भी हो।

बेहतर टीवी समाचार ऐसा लक्ष्य है जो सरकार और दर्शकों का साझा है। यह ऐसे नियमों से आएगा जिन्हें हर कोई पढ़ और लागू कर सके, प्रसारकों को चुपचाप थमाई गई चेतावनियों से नहीं।

इस राय के पीछे की रिपोर्टिंग

  • 021 अक्टूबर की मंत्रालय की एडवाइज़री में नामित चैनल या कार्यक्रम
  • 'सहायक'समाचार और कार्यक्रमों में एआई पर एडवाइज़री की इकलौती सीमा
  • 1995केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम का वर्ष, जिसके तहत प्रोग्राम कोड है