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रायहमारा मत

जून में पुलिस ने चावड़ी बाज़ार की इमारत पर एमसीडी को लिखा था। छह लोग मारे गए। दिल्ली को जानना है कि उस चिट्ठी का क्या हुआ

मालिक की गिरफ्तारी और दो इंजीनियरों का निलंबन पहली प्रतिक्रिया का आम तरीका है। कठिन सवाल यह है कि अवैध निर्माण की लिखित चेतावनी मरम्मत के निरीक्षण पर क्यों खत्म हुई और रोक का आदेश क्यों नहीं आया।

संपादकीय डेस्क सेसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: जून की चेतावनी, नवंबर का हादसा
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: जून की चेतावनी, नवंबर का हादसाग्राफ़िक: गांधी न्यूज़

एक पुलिस अधिकारी ने इसे लिखित में दिया था। 15 जून को हौज़ काज़ी थाने के एसएचओ ने एमसीडी के सिटी-एसपी ज़ोन को लिखा कि गली सितारा की एक इमारत में अनधिकृत निर्माण चल रहा है। 5 नवंबर को सुबह करीब 9:50 बजे वही इमारत गिर गई। छह लोग मारे गए, जिनमें पांच बिहार के थे।

इसके बाद चार गिरफ्तारियां और दो निलंबन हुए, जैसा आम तौर पर होता है। पर इनसे वह सवाल नहीं सुलझता जो इस चिट्ठी ने खड़ा किया है।

कागज़ों में क्या दिखता है

पुलिस के पत्र के मुताबिक संपत्ति करीब 70 वर्ग गज की नई इमारत थी और उल्लंघन को “छोटा” दर्ज किया गया। एमसीडी का कहना है कि उसे 15 जून को पत्र तस्वीरों के साथ मिला, जिनसे मरम्मत का काम लगता था, निरीक्षण में मालिक मरम्मत करता मिला, और बाद में कोई शिकायत नहीं आई। उसके मुताबिक कर रिकॉर्ड में संपत्ति भूतल समेत चार मंज़िल दर्ज थी, और दूसरी-तीसरी मंज़िल पर मरम्मत के नाम पर हुआ नया निर्माण उसकी एडवाइज़री की शर्तों से बाहर था। वह मालिक पर प्राधिकरण को गुमराह करने की “बदनीयत” का आरोप लगाती है और कहती है कि उसने पुलिस से मामला दर्ज करने को कहा है।

दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं। चेतावनी आई, निरीक्षण हुआ, और इमारत पांच महीने बाद भी असुरक्षित खड़ी थी। एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा है कि इस्तेमाल हुआ सामान “गैर-इंजीनियरी और ठीक से जमा नहीं था” और छत की स्लैब डलते समय, गिरने से करीब 15 दिन पहले, काम धीमा पड़ गया था। मलबे से बचाए गए एक मज़दूर ने कहा कि नई स्लैब के नीचे लगे लकड़ी के सहारे चरमराने लगे थे और उसने दूसरों को चेताया।

एमसीडी का वाजिब पक्ष

निगम के पास बड़ा शहर है और निरीक्षक कम। भीड़ भरे पुराने मोहल्लों में मरम्मत आम बात है, और दीवार ठीक करते आदमी को देखकर निरीक्षक पुलिस की चिट्ठी पर उसे गिरा नहीं सकता। शाहजहांनाबाद विरासत क्षेत्र भी है, जहां, मंत्री आशीष सूद के मानने के मुताबिक, विकास के नियम अभी तय नहीं हुए। मालिक इसी खाली जगह का फायदा उठाते हैं।

यही प्रक्रिया सुधारने की वजह है, क्योंकि निरीक्षक ने प्रक्रिया के भीतर काम किया और इमारत फिर भी गिरी।

दिल्ली को क्या करना चाहिए

पहला, जो जांच महापौर प्रवेश वाही के मुताबिक तीन दिन में रिपोर्ट देनी थी, उसे पूरा प्रकाशित किया जाए, जिसमें यह भी हो कि जून के पत्र के बाद हुए दौरे में निरीक्षक ने क्या देखा और रोक का आदेश क्यों नहीं निकला।

दूसरा, अनधिकृत निर्माण की पुलिस या नागरिक शिकायत पर तय दिनों के भीतर लिखित आदेश आए, या तो काम रोकने का, या यह दर्ज करने का कि वह वैध क्यों है। “मरम्मत” वाले जवाब के साथ, जब मंज़िलें जुड़ रही हों, ढांचागत जांच भी हो।

तीसरा, एमसीडी अनधिकृत निर्माण वाली इमारतों की वार्डवार सूची हर महीने प्रकाशित करे, हर एक पर की गई कार्रवाई के साथ। चावड़ी बाज़ार की सटी हुई इमारत, जिसे अधिकारियों ने संभावित रूप से अस्थिर बताया है, दिखाती है कि ऐसे पड़ोसी कितने हैं।

चौथा, इंजीनियरों पर वही कसौटी लगे जो मालिकों पर। अगर निरीक्षण में साफ उल्लंघन छूटना साबित हो, तो निलंबन अनुशासनात्मक मामले में बदले और उसका निष्कर्ष निकले, ध्यान हटने तक का विराम न रहे।

पांचवां, शाहजहांनाबाद विकास बोर्ड के ज़रिये सरकार जिन विरासत-क्षेत्र नियमों पर काम कर रही है, वे तारीख के साथ अधिसूचित हों, सिर्फ वादे में न रहें।

दिल्ली यह पहले देख चुकी है। गुरुवार को जो लोग मरे, वे ऐसी छत के नीचे थे जो अभी बन ही रही थी। दिल्ली पर उनका हक था कि वह अपनी ही चिट्ठियां पढ़ने वाला शहर हो।

इस राय के पीछे की रिपोर्टिंग

  • 15 जूनसंपत्ति में अनधिकृत निर्माण पर हौज़ काज़ी पुलिस के एमसीडी को पत्र की तारीख
  • 6गली सितारा में 5 नवंबर 2026 के हादसे में मरने वाले
  • 4मालिक समेत गिरफ्तार, बीएनएस की धारा 105 और 290 में; एमसीडी के दो इंजीनियर निलंबित